बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)

परिचय

बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने संसाधनों से और उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार ग्यारहवीं योजना के बाद से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) नामक एक योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से इस योजना में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की मांगों के अनुसार और सरकार के विभिन्न निर्देशों और नीतियों के कारण कई बदलाव हुए हैं। भारत की।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)

दसवीं योजना के दौरान, बाढ़ प्रभावित राज्यों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन कार्यों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चार योजनाओं को मंजूरी दी गई थी:

  • गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटाव-रोधी कार्य (एक केंद्र प्रायोजित योजना)
  • ब्रह्मपुत्रा और बराक घाटी राज्यों में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी योजनाएं (एक राज्य क्षेत्र योजना),
  • देश में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल निकासी में सुधार (एक राज्य क्षेत्र योजना) और
  • गंगा बेसिन राज्यों (एक राज्य क्षेत्र की योजना) के अलावा तटीय और अन्य में महत्वपूर्ण कटाव रोधी कार्य।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) ग्यारहवीं योजना के दौरान रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया था। उपरोक्त चार योजनाओं को सम्मिलित करने के बाद 8000 करोड़। कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकारों को नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, बाढ़ प्रूफिंग, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों की बहाली और समुद्र के कटाव से संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी। फंडिंग का पैटर्न 90% (केंद्र) था: विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 कार्यालय (राज्य) और सामान्य/गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 75 कार्यालय (केंद्र): 25% (राज्य)। ग्यारहवीं योजना के दौरान, कुल अनुमानित लागत के साथ 420 कार्य रु। एफएमपी के तहत 7857.08 करोड़ मंजूर किए गए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रु. की केंद्रीय सहायता। इस योजना अवधि के दौरान 3566.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।

बारहवीं योजना के दौरान, भारत सरकार ने रुपये के परिव्यय के साथ "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" को जारी रखने की मंजूरी दी। 10000 करोड़। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और amp को कवर करने वाले विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए योजना के तहत वित्त पोषण पैटर्न; कश्मीर और उत्तराखंड 70% (केंद्र) : 30% (राज्य) और सामान्य राज्यों के लिए - 50% (केंद्र) : 50% (राज्य) थे। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए योजना के तहत शामिल करने के लिए परियोजना पात्रता मानदंड 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं थीं, जिसमें लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक था और सामान्य राज्यों के लिए यह रुपये था। लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक के साथ 40 करोड़ और उससे अधिक। परियोजनाओं को शामिल करना, कार्यों की परस्पर प्राथमिकता आदि का निर्णय भारत सरकार के सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से किया गया था। बारहवीं योजना के दौरान (31-03-2017 तक) एफएमपी के तहत कुल अनुमानित लागत 5381.28 करोड़ रुपये के 102 कार्यों को मंजूरी दी गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रु. की केंद्रीय सहायता। इस योजना अवधि के दौरान 1307.07 करोड़ जारी किए गए। इस प्रकार XI & के दौरान कुल रिलीज; एफएमपी के तहत बारहवीं योजना रु। 4873.07 करोड़।

नदी प्रबंधन गतिविधियाँ और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए)

ग्यारहवीं योजना के दौरान, भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना "नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों" के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, जिसमें कुल परिव्यय रु। गैर-संरचनात्मक उपाय करने के लिए 820 करोड़, जैसे कि सामान्य सीमा नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और बाढ़ पूर्वानुमान कार्य, पड़ोसी देशों (चीन) को आम नदियों पर एचओ डेटा की आपूर्ति के लिए भुगतान, पड़ोसी देशों में डब्ल्यूआर परियोजनाओं की जांच, जीएफसीसी और पंचेश्वर की गतिविधियां इस योजना के माध्यम से विकास प्राधिकरण (पीडीए) को वित्त पोषित किया गया था। उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और केंद्र शासित प्रदेशों पर नदियों पर कटाव रोधी/बाढ़ प्रबंधन योजनाओं जैसे संरचनात्मक उपाय करने के लिए भी 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

योजना को बारहवीं योजना के दौरान जारी रखा गया था, जिसमें निम्नलिखित निरंतर और नई गतिविधियों को कवर करने के लिए कुल 740.0 करोड़ रुपये का परिव्यय था।

  • पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमावर्ती नदियों पर जल विज्ञान संबंधी अवलोकन और बाढ़ का पूर्वानुमान
  • सामान्य सीमावर्ती नदियों पर पश्चिम रेलवे परियोजनाओं के लिए जांच एवं निर्माण पूर्व गतिविधियां,
  • पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए),
  • बाढ़ प्रबंधन/समुद्री कटाव विरोधी कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान,
  • कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव (नेपाल में),
  • राज्यों द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ संरक्षण / कटाव विरोधी कार्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बाढ़ प्रबंधन / कटाव विरोधी कार्य / समुद्र के कटाव विरोधी कार्य,
  • गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की गतिविधियाँ।

आरएमबीए पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए विशिष्ट है। बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और केंद्र शासित प्रदेशों पर नदियों पर कटाव रोधी / बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को शुरू करने के लिए, परियोजनाओं / कार्यों को 100% केंद्रीय सहायता से वित्त पोषित किया जाता है। रुपये की सहायता अनुदान। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को 563.61 करोड़ रुपये (340.41 करोड़-XI योजना और 223.20 करोड़ रुपये-बारहवीं योजना) जारी किए गए थे।

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)

बारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वित दो योजना योजनाओं 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)' और 'नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों (आरएमबीए)' की परिणाम समीक्षा/तृतीय पक्ष मूल्यांकन की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया गया था। निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की। आउटकम रिव्यू/थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कमेटी ने सिफारिश की थी कि केवल वही योजनाएं जो बाढ़ के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी लागत रुपये से अधिक है। 40 करोड़, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण के लिए विचार किया जा सकता है। अन्य योजनाओं/कार्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना आवंटन के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। चूंकि एफएमपी और आरएमबीए योजनाओं की प्रकृति कुछ हद तक समान है, इसलिए दो योजनाओं को एक हाइब्रिड/अंब्रेला योजना में विलय करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा सकता है और दोनों योजनाओं को एक ही योजना में मिला दिया जा सकता है।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए, रुपये के परिव्यय के साथ "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" नामक एक व्यापक योजना। 3342.00 करोड़ (एफएमपी-2642 करोड़ रुपये और आरएमबीए-700 करोड़ रुपये) बारहवीं योजना योजनाओं से मर्ज किए गए घटकों के साथ। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और नदी प्रबंधन गतिविधियां & केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा क्षेत्रों (आरएमबीए) योजनाओं से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी।

एफएमपी घटक के तहत सामान्य श्रेणी के राज्यों में कार्यों के लिए फंडिंग पैटर्न 50% (केंद्र) : 50% (राज्य) और 8 पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए, फंडिंग पैटर्न 70% बना रहा ( केंद्र) : 30% (राज्य)। जबकि, आरएमबीए घटक पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए विशिष्ट है। बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान के लिए फंडिंग पैटर्न 100% केंद्रीय सहायता के रूप में जारी रहा।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान रु. एफएमपी घटक के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में 1574.68 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एफएमबीएपी के आरएमबीए घटक के तहत 527.82 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे कुल रु। 2102.5 करोड़।

योजना के तहत अब तक पूरी की गई परियोजनाओं ने 4.987 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान की है और 51.97 मिलियन की आबादी को लाभान्वित किया है। इस संरक्षित क्षेत्र में तटबंधों को ऊपर उठाने और मजबूत करने आदि जैसे कार्यों के माध्यम से पहले के संरक्षित क्षेत्र की बहाली भी शामिल है।

एफएमबीएपी की मुख्य विशेषताएं

2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एफएमबीएपी योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं -

  • एफएमबीएपी योजना 83 चल रही परियोजनाओं के संबंध में स्पिल ओवर कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ उन कार्यों के लिए है जो XI और XII योजना के दौरान एफएमपी के तहत पहले पूर्ण और शामिल किए गए हैं। साथ ही, मूल्यांकन/आवश्यकता के अनुसार और 16 चल रही परियोजनाओं को छोड़ देना जिनमें वर्तमान कार्य प्रगति 50 प्रतिशत से कम है।
  • योजना में केवल मौजूदा XI/XII योजना दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही और पूरी हो चुकी परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने का प्रावधान है और तब तक एफएमबीएपी योजना के एफएम घटक के तहत कोई नई परियोजना शामिल नहीं की जाएगी।
  • इस योजना में, प्रशासनिक मंत्रालय को योजना के तहत एफएम (2642 करोड़ रुपये) और आरएमबीए (700 करोड़ रुपये) के संबंधित घटकों की समग्र लागत के भीतर प्रावधानों के अंतर-घटक और अंतर-वस्तु पुनर्वितरण का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
  • एफएमबीएपी के तहत बाढ़ प्रबंधन कार्यों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और निवेश मंजूरी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जारी रखा गया है।
  • सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), योजना आयोग (अब नीति आयोग) और अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से लिए गए सदस्यों के साथ बारहवीं के दौरान गठित एफएमपी घटक के लिए योजना के तहत जारी रखने की योजना। आरएमबीए घटक के तहत कार्यों के लिए, प्रक्रिया पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय तंत्र के अनुसार होने का प्रस्ताव है।
  • एफएमपी के तहत शामिल परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए, अक्टूबर, 2013 के डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के विस्तृत दिशानिर्देश, दस्तावेजों को जमा करने के बारे में प्रक्रियाओं का वर्णन, बजट प्रावधान, उपयोग प्रमाण पत्र, निगरानी रिपोर्ट, समवर्ती रिपोर्ट, केंद्रीय जारी करने के लिए किश्तें राज्यों को हिस्सा, आदि का पालन किया जाता है।

2021-26 की अवधि के लिए एफएमबीएपी योजना

इस योजना को सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 26-05-2022 16:28 pm