सदस्य (समन्वय) की अध्यक्षता में समन्वय शाखा के तहत निदेशालय

 (i) योजना और समन्वय निदेशालय (कवर राज्य: पश्चिम बंगाल)

 

  • बाढ़ प्रबंधन, जल निकासी और कटाव रोधी स्कीमों की तकनीकी जांच, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की मानीटरिंग, पीक्यू/वीआईपी संदर्भ, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित एफएमबीएपी के अंतर्गत ईएफसी मेमो/निधि रिलीज।
  •  गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (जीएफसीबी) और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की बैठक से संबंधित कार्य। जीएफसीसी के लिए वाषक कार्य योजना तैयार करना। जीएफसीसी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना
  • अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों सहित बीआईएस, सीबीआईपी से जुड़े कार्य। कार्यों के कार्यान्वयन और उचित मानक के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री विनिर्देशों गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश जारी करना। विशेष अध्ययनों/दिशानिर्देशों की सिफारिशों की भागीदारी, प्रलेखन और प्रसार या घर में और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ की गई जांच।
  • टीएसी से संबंधित कार्य और फरक्का बैराज परियोजना से संबंधित कार्य।
  • बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाओं और निदेशालय द्वारा निपटाए जा रहे राज्यों के संबंध में कार्यों के वाषक कार्यक्रम में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन के चरणबद्ध और कार्यक्रम को तैयार करना।
  • वार्षिक बाढ़ घटनाओं की मानीटरिंग, साप्ताहिक बाढ़ रिपोर्ट तैयार करना और गंगा बेसिन के बाढ़ जलप्लावन मानचित्रों सहित वाषक बाढ़ रिपोर्ट तैयार करना।
  • वार्षिक क्षति और बाढ़ आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का संकलन।
  • ई-समीक्षा और ई-गवर्नेंस से संबंधित सभी कार्य, वेबसाइट अप-डेशन/तैयारी, जीएफसीसी में पुस्तकालय के रखरखाव, अध्यक्ष/सदस्य (सी), जीएफसीसी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य के संबंध में कार्य करता है।

(ii) एमपी-II निदेशालय (कवर किए गए राज्य बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

  • बाढ़ प्रबंधन, जल निकासी और कटाव रोधी स्कीमों की तकनीकी जांच, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की मानीटरिंग, पीक्यू/वीआईपी संदर्भ, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से संबंधित एफएमबीएपी के अंतर्गत ईएफसी मेमो/निधि जारी करना।
  • जलप्लावन और बाढ़ प्रबंधन (जेसीआईएफएम) और संबंधित मामलों पर संयुक्त समिति से संबंधित कार्य। भारत और नेपाल की संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी) से संबंधित कार्य और संबंधित मामले।
  • कोसी उच्च स्तरीय समिति (केएचएलसी) और संबंधित मामलों, जीएचएलएससी (बिहार भाग) से संबंधित कार्य और संबंधित मामले। 
  • गंगा बेसिन में पड़ने वाले सड़क और रेल पुलों के नीचे मौजूदा जलमार्गों की पर्याप्तता का पुन मूल्यांकन।
  • निदेशालय द्वारा निपटाए जा रहे राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन और वाषक कार्यक्रम कार्यों के लिए व्यापक योजनाओं में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन के चरणबद्ध और समन्वित कार्यक्रम को तैयार करना।
  • जीएफसीसी संगठन की शिकायतों और सीपीआईओ से संबंधित कार्य सदस्य (समन्वय) / अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य।  
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पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 20-07-2022 14:45 pm